हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
जानिए कैसे यह योजना दुःख की घड़ी में सहारा बन रही है
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) एक ऐसी जनकल्याणकारी योजना है जो प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन की सबसे कठिन घड़ी में आर्थिक सहारा देने का कार्य करती है। यह योजना उन परिवारों के लिए है, जो 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले हैं और जिनके परिवार में 6 से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो गई है।
इस योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह है, जो राज्य के वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है, जो आकस्मिक दुर्घटनाओं या असमय मृत्यु के कारण गंभीर संकट में आ जाते हैं। इस योजना से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित परिवारों को जल्दी से राहत मिले और उन्हें अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने का समय व साधन मिल सके।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
आयु वर्ग | सहायता राशि |
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6 से 12 वर्ष | ₹1 लाख |
12 से 18 वर्ष | ₹2 लाख |
18 से 25 वर्ष | ₹3 लाख |
25 से 45 वर्ष | ₹5 लाख |
45 से 60 वर्ष | ₹3 लाख |
यह सहायता राशि उन मामलों में भी दी जाती है जब किसी सदस्य को किसी दुर्घटना में स्थायी विकलांगता हो जाती है।
पात्रता मानदंड (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आवश्यक हैं:
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आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए (FIDR डेटाबेस में दर्ज होनी चाहिए)।
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जिस व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता हुई है उसकी आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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मृत्यु या विकलांगता 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद हुई होनी चाहिए।
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परिवार के पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
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परिवार पहचान पत्र (PPP)
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मृतक/विकलांग सदस्य का आधार कार्ड
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मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र
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बैंक खाता विवरण (PPP से लिंक होना चाहिए)
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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना या पीएम सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण प्रमाण (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है और यह प्रक्रिया बहुत सरल है। आवेदन घटना की तिथि से 3 महीने के अंदर किया जाना चाहिए।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
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योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://dapsy.finhry.gov.in/
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"Apply Scheme" विकल्प पर क्लिक करें।
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अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें और OTP द्वारा सत्यापन करें।
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उस सदस्य को चुनें जिसकी मृत्यु या विकलांगता हुई है।
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आवश्यक जानकारी जैसे मृत्यु की तिथि, प्रमाणपत्र नंबर, जारी करने वाला विभाग आदि दर्ज करें।
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सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
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अंत में "Apply Scheme" बटन पर क्लिक कर आवेदन जमा करें।
योजना की विशेषताएं
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यह योजना किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के लिए समान रूप से लागू होती है।
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पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
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लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
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किसी अन्य योजना से मिलने वाले लाभ (जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना) को समायोजित किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: यह योजना किन लोगों के लिए है?
उत्तर: यह योजना केवल हरियाणा राज्य के उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है और जिनके किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता हो गई हो।
प्रश्न 2: क्या योजना में आवेदन ऑफलाइन भी किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए https://dapsy.finhry.gov.in/ पोर्टल का उपयोग करें।
प्रश्न 3: सहायता राशि कितने समय में मिलती है?
उत्तर: सभी दस्तावेज सही होने पर और सत्यापन के बाद सहायता राशि कुछ ही हफ्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
प्रश्न 4: क्या अगर मृत व्यक्ति किसी अन्य बीमा योजना में कवर था, तब भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर: हां, लेकिन उस बीमा योजना से मिलने वाली राशि को इस योजना की सहायता राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
प्रश्न 5: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: घटना के दिनांक से 90 दिनों (3 महीने) के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
निष्कर्ष
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा राज्य की उन अनोखी योजनाओं में से एक है, जो दुःख की घड़ी में परिवार का संबल बनती है। यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा दुखद घटना घटित हुई है और आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करें।
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अधिक जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाएं
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