राजस्थान विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
दिव्यांग नवविवाहित जोड़ों के लिए आर्थिक सहयोग योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना दिव्यांग नवविवाहित दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में Government of Rajasthan द्वारा की गई थी। समय-समय पर इसमें संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दंपतियों को आर्थिक मजबूती देना है, जिनमें से दूल्हा, दुल्हन या दोनों में से किसी एक को 40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता हो। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास और सम्मान के साथ कर सकें। योजना के मुख्य लाभ इस योजना के अंतर्गत पात्र दंपतियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है: ✅ 40% या अधिक दिव्यांगता पर – ₹50,000 ✅ 80% या अधिक दिव्यांगता पर – ₹5,00,000 यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पात्रता शर्तें आवेदन करने से पहले निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो। दूल...