उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम प्रस्तावना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शुरू की गई है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना । यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। इस लेख में हम योजना की विस्तृत जानकारी , लाभ , पात्रता , दस्तावेज , आवेदन प्रक्रिया , महत्वपूर्ण लिंक , और FAQs साझा कर रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल सके। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक का बिजनेस लोन एकल महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी या अधिकतम ₹1,50,000/- तक की सब्सिडी दी जाएगी। शेष बचा हुआ ऋण (Loan) महिला लाभार्थी को स्वयं लौटाना होगा...