उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

 आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम

प्रस्तावना

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शुरू की गई है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।

इस लेख में हम योजना की विस्तृत जानकारी, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण लिंक, और FAQs साझा कर रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल सके।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक का बिजनेस लोन एकल महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

  • सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी या अधिकतम ₹1,50,000/- तक की सब्सिडी दी जाएगी।

  • शेष बचा हुआ ऋण (Loan) महिला लाभार्थी को स्वयं लौटाना होगा।

  • महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायता के लिए तकनीकी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी।

किन व्यवसायों को मिलता है समर्थन?

इस योजना के तहत महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं:

  • कृषि और बागवानी

  • पशुपालन, कुक्कुट पालन, भेड़-बकरी पालन

  • मत्स्य पालन

  • फल प्रसंस्करण

  • सिलाई, कढ़ाई, आल्ट्रेशन, बुटीक

  • ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन केंद्र

  • प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, रिपेयरिंग

  • टेली कॉलिंग, हिंदी कॉल सेंटर, डाटा एंट्री

  • जनरल सर्विस, कैटरिंग, कैंटीन

पात्रता मानदंड (Eligibility)

  • आवेदिका उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

  • आवेदिका विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला होनी चाहिए।

  • आयु: 18 वर्ष से अधिक

  • आवेदिका के नाम पर पहले से कोई लाभकारी व्यवसाय न हो।

  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए (यदि कोई सीमा निर्धारित की गई हो)।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)

  • आधार कार्ड

  • राशन कार्ड

  • बैंक पासबुक की कॉपी

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • तलाक प्रमाण पत्र / मृत्यु प्रमाण पत्र (पति का)

  • स्वयं का शपथ पत्र

  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. अपने ब्लॉक कार्यालय या जिला उद्योग केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें।

  2. सभी दस्तावेज संलग्न कर आवेदन जमा करें।

  3. अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन होगा।

  4. पात्र पाए जाने पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

संपर्क करें (Whom to Contact)

  • जिला उद्योग केंद्र (DIC) – अपने जिले के DIC से संपर्क करें।

  • महिला सशक्तिकरण विभाग, उत्तराखंड सरकार।

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-XXX-XXXX

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?

यह उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Q2. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तराखंड की कोई भी एकल महिला जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो और 18 वर्ष से ऊपर की हो।

Q3. योजना के तहत कितना पैसा मिलता है?

₹50,000 से ₹2 लाख तक का ऋण और उस पर अधिकतम ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है।

Q4. आवेदन कहां करें?

आप ऑनलाइन https://www.msy.uk.gov.in पर या अपने नजदीकी ब्लॉक/जिला कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Q5. क्या योजना के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है?

हाँ, योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की एक प्रभावी पहल है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। यदि आप या आपके आसपास कोई एकल महिला हैं जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।

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