राजस्थान विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
दिव्यांग नवविवाहित जोड़ों के लिए आर्थिक सहयोग योजना
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना दिव्यांग नवविवाहित दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में Government of Rajasthan द्वारा की गई थी। समय-समय पर इसमें संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दंपतियों को आर्थिक मजबूती देना है, जिनमें से दूल्हा, दुल्हन या दोनों में से किसी एक को 40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता हो। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास और सम्मान के साथ कर सकें।
योजना के मुख्य लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्र दंपतियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
-
✅ 40% या अधिक दिव्यांगता पर – ₹50,000
-
✅ 80% या अधिक दिव्यांगता पर – ₹5,00,000
यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता शर्तें
आवेदन करने से पहले निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
-
आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
-
दूल्हा या दुल्हन या दोनों में से किसी को कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणित हो।
-
दुल्हन की आयु 18 वर्ष तथा दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
-
वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो।
-
विवाह की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
-
आधार कार्ड / वोटर आईडी / राशन कार्ड / पासपोर्ट
-
जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट
-
आय प्रमाण पत्र
-
विवाह प्रमाण पत्र (6 माह से अधिक पुराना न हो)
-
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID या SADAREM)
-
जन आधार कार्ड
-
बैंक खाता विवरण
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
शपथ पत्र
आवेदन प्रक्रिया
1️⃣ ऑनलाइन आवेदन (SSO पोर्टल के माध्यम से)
पात्र आवेदक Rajasthan Single Sign-On Portal पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
-
लॉगिन करने के बाद “SJMS DSAP” सर्च करें।
-
“Sukhad Dampatya & Swarojgar Yojana” विकल्प चुनें।
-
जन आधार नंबर दर्ज कर OTP से सत्यापन करें।
-
आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं विवाह संबंधी जानकारी भरें।
-
आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें।
-
सबमिशन के बाद प्राप्त आवेदन संख्या से स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।
2️⃣ ऑफलाइन आवेदन (ई-मित्र केंद्र)
आवेदक नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करता है और रसीद प्रदान करता है।
योजना का क्रियान्वयन विभाग
यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आवेदन की अंतिम स्वीकृति जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा दी जाती है।
निष्कर्ष
विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना दिव्यांग नवविवाहित दंपतियों के लिए आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम है। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के पात्र हैं, तो विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन अवश्य करें।
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि दिव्यांगजनों के सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है।
Comments
Post a Comment