राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई "मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना" राज्य के नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके और उनका जीवन पुनः सामान्य स्थिति में लौट सके।

यह योजना विशेष रूप से ऐसे परिवारों के लिए लाभकारी है जो किसी भी आकस्मिक घटना के बाद इलाज या आजीविका के साधन खो देते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹5 लाख तक की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

योजना के उद्देश्य

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों से बचाना और पीड़ित परिवारों को राहत देना है। इसके माध्यम से सरकार यह प्रयास कर रही है कि किसी भी असमय दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत सहायता दी जाए ताकि वे मानसिक और वित्तीय दोनों संकटों से उबर सकें।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • आकस्मिक मृत्यु होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि

  • स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹5 लाख तक की सहायता

  • स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1.5 लाख तक की सहायता

  • अस्थायी विकलांगता पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा

  • दुर्घटना के बाद तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए आर्थिक सहायता

  • बीमा राशि सीधे लाभार्थी या उसके परिवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है

पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू होती हैं:

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए

  • आवेदक परिवार राज्य सरकार के किसी लाभार्थी डेटाबेस में पंजीकृत होना चाहिए

  • कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आता हो, योजना के अंतर्गत लाभ ले सकता है

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। आवेदक निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकता है:

  • सबसे पहले योजना से संबंधित पोर्टल पर जाएं जैसे कि जनआधार पोर्टल या राज्य बीमा पोर्टल

  • वहां पर लॉगिन कर के ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना’ के तहत आवेदन फॉर्म भरें

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे पहचान पत्र, दुर्घटना से संबंधित प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट आदि

  • फॉर्म को सत्यापित कर के सबमिट करें

  • आवेदन की स्थिति की निगरानी पोर्टल पर की जा सकती है

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड

  • जन आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र

  • बैंक पासबुक की प्रति

  • अस्पताल की रिपोर्ट या मेडिकल प्रमाण पत्र

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु हुई हो)

  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि विकलांगता हुई हो)

  • FIR या पुलिस रिपोर्ट (यदि दुर्घटना की स्थिति में दर्ज हो)

योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली दुर्घटनाएं

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है:

  • सड़क/वाहन दुर्घटना

  • ऊंचाई से गिरना

  • बिजली का करंट लगना

  • डूबने से मृत्यु

  • जलने से मृत्यु या विकलांगता

  • जानवरों के हमले से हुई मृत्यु या चोट

  • प्राकृतिक आपदा से होने वाली चोटें

  • मशीनरी से काम करते समय दुर्घटना

योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलने वाली परिस्थितियां

कुछ विशेष परिस्थितियों में योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिए जाते, जैसे:

  • आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास

  • नशीले पदार्थों या शराब के प्रभाव में होने वाली दुर्घटनाएं

  • पहले से मौजूद बीमारियों के कारण हुई मृत्यु

  • युद्ध या विद्रोह से उत्पन्न दुर्घटनाएं

  • आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण हुई दुर्घटनाएं

योजना से संबंधित नवीनतम अपडेट

सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि योजना में अब अधिकतम बीमा राशि ₹5 लाख कर दी गई है और लाभार्थियों को क्लेम करने के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत दुर्घटना की जानकारी के 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • दुर्घटना की जानकारी अधिकतम 3 दिनों के भीतर पोर्टल या बीमा एजेंसी को देनी होती है

  • क्लेम प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर राशि खाते में ट्रांसफर होती है

  • इस योजना का लाभ साल में एक बार लिया जा सकता है

  • परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग क्लेम का अधिकार है

यदि आप इस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं या इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या अधिकृत पोर्टल पर संपर्क करें। यह योजना राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है जो दुर्घटनाओं के बाद नागरिकों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

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