राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का समावेश है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित, मजदूर, और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है।
योजना के अंतर्गत अब ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक समस्या नहीं आएगी।
योजना का उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देना है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इससे लोगों को आर्थिक रूप से राहत मिलती है और समय पर इलाज प्राप्त होता है।
योजना के लाभ
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₹25 लाख तक का वार्षिक कैशलेस इलाज
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सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज
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भर्ती से पहले और बाद की जांच व दवाएं भी मुफ्त
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1570 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर
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ऑपरेशन, ICU, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायलिसिस आदि शामिल
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इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती की पूर्व अनुमति नहीं
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पेपरलेस और कैशलेस इलाज की सुविधा
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अस्पताल में भर्ती होते ही लाभ शुरू
पात्रता
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता वाले लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं:
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत नामित परिवार
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सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 में सूचीबद्ध परिवार
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जन आधार कार्ड धारक जो पात्रता मानदंड पूरे करते हैं
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छोटे किसान, श्रमिक, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, ठेला चालकों के परिवार
जो लोग इन श्रेणियों में नहीं आते, उन्हें जन आधार कार्ड या NFSA राशन कार्ड से सत्यापन के बाद लाभ दिया जा सकता है।
कवर की जाने वाली बीमारियाँ
इस योजना में कई गंभीर बीमारियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है:
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हृदय रोग
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कैंसर
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डायलिसिस
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नसों से संबंधित सर्जरी
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नेत्र रोग और ऑपरेशन
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प्रसव और मातृत्व संबंधित सेवाएं
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जले हुए मरीजों का इलाज
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किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट (चयनित केंद्रों पर)
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न्यूरो सर्जरी
दस्तावेज़
योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
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जन आधार कार्ड या NFSA राशन कार्ड
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आधार कार्ड
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
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निवास प्रमाण पत्र (यदि माँगा जाए)
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अस्पताल में दाखिल होने पर चिकित्सकीय पर्चा या रिपोर्ट
कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, यदि आप NFSA कार्डधारी या जन आधार कार्डधारी हैं। अस्पताल में भर्ती के समय पहचान पत्र दिखाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है।
यदि किसी को पहले से योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो वह ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर सत्यापन करवा सकता है।
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया:
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सूचीबद्ध अस्पताल में जाएं
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जन आधार कार्ड या NFSA कार्ड प्रस्तुत करें
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अस्पताल द्वारा मरीज की पात्रता सत्यापित की जाएगी
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कैशलेस इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा
योजना के अंतर्गत अस्पताल
राज्य भर के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ हजारों निजी अस्पताल भी इस योजना में सूचीबद्ध हैं। योजना की वेबसाइट या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आप अपने जिले के सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
निगरानी और शिकायत
राज्य सरकार ने इस योजना की निगरानी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल बनाया है जहाँ लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
हेल्पलाइन नंबर: 181
सरकार की निगरानी समिति द्वारा शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है और दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
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बिना किसी आवेदन शुल्क के मुफ्त इलाज
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कैशलेस उपचार से सीधे अस्पताल में लाभ
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निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज का विकल्प
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किसी भी उम्र के व्यक्ति लाभ के पात्र
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इलाज की शुरुआत से लेकर अंत तक डिजिटल निगरानी
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के करोड़ों नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। ₹25 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा ने प्रदेश के नागरिकों के लिए गंभीर बीमारियों से लड़ना आसान बना दिया है।
इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार और सरल प्रक्रिया इसे जन-जन तक पहुँचाने में मदद कर रही है। यदि आप भी पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी आपात स्थिति में निःशुल्क इलाज पाएं।
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