बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025

 विधवा महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की पहल

बिहार सरकार हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 2007 में शुरू की गई थी और हाल ही में जून 2025 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1,100 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं, पात्रता क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य

किसी भी महिला के लिए विधवा होना एक कठिन परिस्थिति है। आर्थिक संकट और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की ताकि राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • योजना का नाम: बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

  • लॉन्च वर्ष: 2007

  • लाभार्थी: बिहार की विधवा महिलाएं

  • मासिक पेंशन राशि: ₹1,100

  • उत्तरदायी विभाग: सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन (ई-सेवा पोर्टल) और ऑफलाइन (ग्राम पंचायत आरटीपीएस काउंटर)

हाल ही का बड़ा बदलाव

शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत सिर्फ ₹400 प्रति माह पेंशन दी जाती थी। लेकिन बिहार कैबिनेट ने 24 जून 2025 को एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया। यही राशि वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को भी अब उनके संबंधित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी जाएगी।

योजना के लाभ

  1. विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1,100 की आर्थिक सहायता।

  2. राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

  3. इससे विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उन्हें जीवन-यापन में सुविधा होगी।

  4. इस योजना से लगभग 8.64 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

पात्रता की शर्तें

लाभार्थी बनने के लिए विधवा महिलाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक महिला बिहार राज्य की स्थायी निवासी हो।

  • महिला विधवा होनी चाहिए।

  • आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक हो।

  • परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो।

  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी न हो।

जरूरी दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  • बिहार का निवास प्रमाण पत्र (10 वर्ष या अधिक)

  • आधार कार्ड

  • मतदाता पहचान पत्र (उम्र का प्रमाण)

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र या बीपीएल राशन कार्ड

  • बैंक खाता संख्या व IFSC कोड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

आवेदन की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन

  1. सबसे पहले बिहार ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।

  2. वहां से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चुनें।

  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।

  4. पते, बैंक खाते और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।

  5. दस्तावेज़ अपलोड करें।

  6. सभी जानकारी जांचने के बाद सबमिट करें।

  7. आवेदन जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा और फिर अंतिम स्वीकृति के बाद पेंशन राशि खाते में आ जाएगी।

  8. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है।

2. ऑफलाइन आवेदन

  • ग्राम पंचायत के आरटीपीएस काउंटर से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

  • फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।

  • आवेदन फॉर्म की 2 प्रतियां जमा करें।

  • प्रारंभिक सत्यापन के बाद जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

  • मंजूरी मिलने के बाद पेंशन की राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

हेल्पलाइन नंबर

यदि किसी लाभार्थी को आवेदन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं:

  • टोल फ्री नंबर: 18003456262

  • अन्य नंबर: 0612-25465212, 0612-25465210, 0612-2545002
    (समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

निष्कर्ष

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। हर महीने ₹1,100 की पेंशन से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहारा मिलता है बल्कि समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिलता है। यह योजना बिहार सरकार के सामाजिक न्याय और कल्याण के संकल्प को मजबूत करती है।

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