बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2025

 बिहार सरकार ने हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY), जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारियों को विस्तार से समझेंगे।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पृष्ठभूमि

बुजुर्ग अवस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति को सहारे और सम्मान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहले इस योजना के अंतर्गत 60–79 वर्ष आयु वालों को ₹400 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹500 प्रति माह पेंशन मिलती थी।

लेकिन यह राशि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बिहार सरकार ने 24 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया और पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया। अब राज्य का हर पात्र वरिष्ठ नागरिक प्रतिमाह यह राशि अपने बैंक खाते में सीधे प्राप्त करेगा।

योजना के प्रमुख लाभ

  • प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को ₹1,100 मासिक पेंशन दी जाएगी।

  • पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा होगी।

  • पहले की तुलना में बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्गों को दैनिक खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी।

  • यह योजना लगभग 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को कवर करती है।

  • योजना पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू की जाती है।

पात्रता की शर्तें

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं –

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

  • आवेदक किसी अन्य केंद्रीय या राज्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पेंशन के लिए आवेदन करते समय वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे –

  • हाल के पासपोर्ट साइज फोटो (2)

  • आधार कार्ड

  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)

  • बैंक खाता संख्या व IFSC कोड

  • आय प्रमाण पत्र

  • सक्रिय मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले SSPMIS पोर्टल पर जाएं।

  • "Register for MVPY" पर क्लिक करें।

  • मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जिला, EPIC नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि भरें।

  • आधार नंबर को OTP से वेरिफाई करें।

  • इसके बाद विस्तृत आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, पता और दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।

  • अंत में Aadhaar Consent Form अपलोड करके आवेदन सबमिट करें।

  • आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित होने के बाद सोशल वेलफेयर निदेशालय को भेजा जाएगा।

  • अंतिम स्वीकृति मिलने पर ₹1,100 की पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

2. ऑफलाइन आवेदन

  • ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थित RTPS काउंटर से आवेदन फॉर्म मुफ्त प्राप्त करें।

  • सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

  • आवेदन पत्र को दो प्रतियों में जमा करें।

  • ग्राम पंचायत अधिकारी प्रारंभिक सत्यापन करेंगे और सूची निदेशालय को भेजी जाएगी।

  • सत्यापन और स्वीकृति के बाद पेंशन राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सहायता हेतु संपर्क विवरण

यदि योजना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो निम्नलिखित नंबरों और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं –

  • हेल्पलाइन नंबर:

    • 18003456262

    • 0612 2545002

    • 0612 25465210

    • 0612 25465212

  • ईमेल: sspmishelp@gmail.com

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जीवनरेखा है। इस योजना से न केवल उन्हें आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा।

यदि आपके परिवार या आसपास कोई बुजुर्ग इस योजना के पात्र हैं तो उन्हें अवश्य आवेदन करने के लिए प्रेरित करें।

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