गुजरात किसान दुर्घटना बीमा योजना
गुजरात किसान दुर्घटना बीमा योजना: किसानों के लिए सुरक्षा कवच
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों की मेहनत देश की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में जब कोई किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसका परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने "किसान दुर्घटना बीमा योजना" शुरू की है, जो किसानों और उनके परिवार को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके परिवारजनों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता देना है। यह बीमा सुरक्षा कवर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत कृषकों और उनके परिवार को प्रदान किया जाता है ताकि वे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में आर्थिक रूप से असहाय न रहें।
योजना के लाभ
गुजरात किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता दी जाती है:
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दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में – ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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स्थायी अपंगता की स्थिति में – ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपंग हो गया हो।
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आंशिक अपंगता की स्थिति में – ₹50,000 की सहायता दी जाती है।
यह बीमा कवर न केवल पंजीकृत किसान के लिए, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ) के लिए भी लागू होता है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:
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लाभार्थी गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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लाभार्थी पंजीकृत किसान होना चाहिए। इसमें खेत मालिक, पट्टेदार या खेती का कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल हो सकता है।
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बीमित व्यक्ति की आयु 5 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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बीमा योजना में किसान के साथ उनके परिवार के सदस्य जैसे कि पत्नी/पति, पुत्र और अविवाहित पुत्रियाँ शामिल की जा सकती हैं।
योजना के अंतर्गत शामिल बीमा कंपनी
यह योजना गुजरात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्तमान में योजना का संचालन सरकारी बीमा कंपनियों जैसे LIC, United India Insurance आदि के माध्यम से किया जा रहा है। किसान को बीमा प्रीमियम का कोई भुगतान नहीं करना होता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
दावा (Claim) कैसे करें
यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, तो लाभार्थी को निम्न प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत करना होता है:
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दुर्घटना की सूचना संबंधित तालुका कृषि अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी को तत्काल दी जाए।
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लाभार्थी या उनके परिवार को दावा फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
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आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो), पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि शामिल होते हैं।
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दावा सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
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आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र
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मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
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अपंगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में)
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एफआईआर/पुलिस रिपोर्ट (दुर्घटना की स्थिति में)
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बैंक पासबुक की कॉपी
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किसान रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है:
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किसान को नजदीकी कृषि कार्यालय (तालुका या जिला स्तर पर) से संपर्क करना होगा।
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आवश्यक फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेजों को संलग्न कर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
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योजना के अंतर्गत किए गए सभी आवेदन को संबंधित बीमा कंपनी को भेजा जाता है।
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सत्यापन और स्वीकृति के बाद बीमा राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
महत्वपूर्ण बिंदु
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यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% प्रायोजित है।
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योजना का उद्देश्य केवल मृत्यु की स्थिति में सहायता देना नहीं है, बल्कि किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए किसान को भी सहयोग देना है।
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योजना के अंतर्गत नवीन व नवीकरण दोनों प्रकार के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
निष्कर्ष
गुजरात किसान दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना न केवल किसान को मानसिक रूप से आश्वस्त करती है, बल्कि उनके परिवार को भी कठिन समय में आर्थिक सहारा देती है। सभी किसानों को चाहिए कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और स्वयं को और अपने परिवार को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करें।
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