हरियाणा सरकार की DAYALU II योजना

 

एक कदम असहाय परिवारों की सुरक्षा की ओर

हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए "दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना II (DAYALU II)" की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को दुर्घटनाओं के समय आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता मिले ताकि उनका जीवन यथासंभव सामान्य रह सके।

योजना की पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार लंबे समय से अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। DAYALU योजना का पहला संस्करण पहले से ही कार्यान्वित हो चुका है, और DAYALU II योजना उसी का एक विस्तारित और बेहतर रूप है। इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें कुछ नए प्रावधान और दिशानिर्देश जोड़े गए हैं।

योजना का उद्देश्य

DAYALU II योजना का मूल उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वे इलाज, देखभाल या परिवार चलाने के खर्चों को पूरा कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पशु के हमले या अन्य किसी दुर्घटना से हो जाती है।

पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है, जो इस प्रकार हैं:

  1. लाभार्थी हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  2. परिवार अंत्योदय श्रेणी में होना चाहिए और सालाना आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।

  3. Parivar Pehchan Patra (PPP) यानि फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है।

  4. लाभार्थी की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए।

  5. सहायता केवल उन मामलों में दी जाएगी जब मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण हुई हो, जैसे कि जानवर का हमला या कुत्ते के काटने से।

  6. प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मृत्यु इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।

  7. स्थायी विकलांगता कम से कम 70% होनी चाहिए।

कितनी सहायता राशि मिलेगी?

इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि व्यक्ति की आयु के अनुसार भिन्न होती है:

  • 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को ₹1 लाख की सहायता

  • 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को ₹2 लाख

  • 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं को ₹3 लाख

  • 25 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को ₹5 लाख

  • 40 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को ₹2 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी

इस वर्गीकरण का उद्देश्य है कि विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार उनके परिवार की जिम्मेदारियों और ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके।

आवेदन प्रक्रिया

DAYALU II योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल रखा गया है:

  1. सबसे पहले Parivar Pehchan Patra (PPP) पोर्टल पर लॉगइन करें

  2. यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है, तो पहले उसे बनवाएं

  3. दुर्घटना की सूचना और उससे संबंधित दस्तावेज़ जैसे FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट आदि अपलोड करें

  4. ऑनलाइन आवेदन भरें और सबमिट करें

  5. आवेदन की स्थिति आप पोर्टल पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

  • फैमिली आईडी (PPP)

  • आधार कार्ड

  • आय प्रमाण पत्र

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु हुई है)

  • FIR की कॉपी (दुर्घटना की स्थिति में)

  • मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि स्थायी विकलांगता हुई है)

  • बैंक खाता विवरण

योजना के लाभ

इस योजना के लागू होने से कई सामाजिक और आर्थिक फायदे देखने को मिलते हैं:

  1. गरीब परिवारों को आकस्मिक संकट में तत्काल राहत मिलती है

  2. सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है

  3. सामाजिक सुरक्षा की भावना को बल मिलता है

  4. अंत्योदय परिवारों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता है

  5. आर्थिक तंगी में जीवनयापन करने में सहारा मिलता है

सरकार की सोच

हरियाणा सरकार का यह मानना है कि यदि किसी घर का कमाने वाला सदस्य अचानक किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो परिवार के लिए यह दोहरी मार होती है—भावनात्मक और आर्थिक। ऐसे समय में राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आकर सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूती देती है।

DAYALU II योजना, न केवल एक सहायता योजना है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं को समझने का एक उदाहरण है। यह उन लोगों को प्राथमिकता देती है जो समाज में सबसे पीछे छूट गए हैं और जिन्हें सबसे अधिक सहयोग की जरूरत है।

योजना से संबंधित कुछ सवाल-जवाब

प्र. क्या यह योजना केवल सड़क दुर्घटनाओं तक सीमित है?
उत्तर: नहीं, इसमें कुत्ते के काटने, जानवर के हमले या अन्य अप्रत्याशित दुर्घटनाएं भी शामिल हैं।

प्र. क्या बीमारियों से हुई मृत्यु इस योजना में शामिल है?
उत्तर: नहीं, केवल दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु या स्थायी विकलांगता ही कवर की जाती है।

प्र. कितना समय लगता है राशि मिलने में?
उत्तर: यदि सभी दस्तावेज सही हैं और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है तो सहायता राशि 60 दिनों के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

प्र. योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
उत्तर: एक परिवार इस योजना का लाभ एक ही व्यक्ति के लिए एक बार ले सकता है।

निष्कर्ष

हरियाणा की DAYALU II योजना उन परिवारों के लिए वरदान की तरह है जो अचानक हुए हादसों के बाद खुद को असहाय महसूस करते हैं। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण की भी परिचायक है। यदि आपका या आपके जानने वाले किसी का परिवार अंत्योदय श्रेणी में आता है, तो यह योजना उन्हें बहुत बड़ा सहारा प्रदान कर सकती है।

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