हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2025-26 से इसके लाभ शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों तक भी बढ़ा दिए गए हैं।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को ₹50,000 तक का अल्पकालिक ऋण (Short Term Loan) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 50% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1 लाख तक के ऋण पर एकमुश्त निपटान (One Time Settlement) और ब्याज का पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और लघु व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें और वित्तीय संकट से उबर सकें। इसके साथ ही, यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।
ग्रामीण क्षेत्र के लाभ
-
₹50,000 तक का अल्पकालिक ऋण
-
ऋण पर 50% ब्याज की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी
-
ऋण बिना किसी जमानत (Collateral Free) के मिलेगा
-
लाभ छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय विक्रेता, फल-सब्जी विक्रेता, मोची आदि को मिलेगा
शहरी क्षेत्र के लाभ
-
₹1 लाख तक के ऋण पर एकमुश्त निपटान (OTS) की सुविधा
-
ऋण पर लगने वाला पूरा ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
-
यह सुविधा केवल उन्हीं शहरी दुकानदारों को मिलेगी जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹10 लाख से कम है
पात्रता मानदंड
-
आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
-
लाभ ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को मिलेगा
-
शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों का वार्षिक टर्नओवर ₹10 लाख से कम होना आवश्यक है
किन व्यवसायों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार के छोटे दुकानदार और व्यवसायी लाभ प्राप्त कर सकते हैं:
-
मोची
-
दर्जी
-
पान की दुकान संचालक
-
चाट दुकान संचालक
-
छोटा ढाबा मालिक
-
मोबाइल रिपेयर की दुकान
-
गैराज/वर्कशॉप
-
सड़क किनारे चाय विक्रेता
-
क्रॉकरी/किचन आइटम की दुकान
-
जनरल स्टोर
-
नाई की दुकान
-
फल-सब्जी विक्रेता
-
अन्य कोई भी लघु खुदरा दुकान मालिक
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
-
आधार कार्ड
-
हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
-
हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
-
आय प्रमाण पत्र
-
व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज
-
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
-
बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
आवेदन प्रक्रिया
-
इस योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं।
-
आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम सभा कार्यालय, पंचायती राज विभाग का जिला कार्यालय या नगर निगम कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
-
फार्म को सही-सही भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से फार्म लिया गया हो।
-
अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
-
पात्र लाभार्थियों की सूची संबंधित वित्तीय संस्थान को भेजी जाएगी।
-
चयनित लाभार्थियों को ऋण और अन्य लाभ सीधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
योजना के लिए बजट
इस योजना के सुचारू संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹100 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छोटे दुकानदार योजना के लाभ का समय पर उपयोग कर सकें।
योजना से संभावित लाभ
-
छोटे दुकानदार अपने व्यवसाय का विस्तार कर पाएंगे
-
ब्याज सब्सिडी और OTS सुविधा से वित्तीय बोझ कम होगा
-
बिना जमानत के ऋण मिलने से अधिक लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे
-
ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान
संपर्क सूत्र
यदि योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या आवेदन प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता हो, तो आप पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं:
-
फोन नंबर: 0177-2623814, 0177-2623805, 0177-2623820
-
ईमेल: panchayatiraj-hp@gov.in
यह योजना हिमाचल प्रदेश के छोटे दुकानदारों और लघु व्यवसायियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सकते हैं। अगर आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।
Comments
Post a Comment