उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

 विकलांग दंपतियों के लिए सम्मान और सहायता का संकल्प

उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 1997 में एक विशेष योजना शुरू की गई जिसका नाम है – शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इस योजना का मकसद विकलांग व्यक्तियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन की नयी शुरुआत सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ कर सकें।

इस ब्लॉग में हम आपको इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी देंगे जैसे कि पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और संपर्क विवरण।

💡 योजना का उद्देश्य

भारत में विकलांग व्यक्तियों को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब बात शादी जैसे अहम मोड़ की आती है, तो इन चुनौतियों में आर्थिक बोझ एक बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसे में शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना विकलांग दंपतियों को उनके विवाह के समय एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे वे जीवन की नई शुरुआत आसान बना सकें।

🎁 योजना के तहत मिलने वाले लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विकलांग दंपतियों को उनकी विकलांगता के आधार पर तीन श्रेणियों में वित्तीय सहायता दी जाती है:

  1. अगर सिर्फ दूल्हा विकलांग है – ₹15,000/-

  2. अगर सिर्फ दुल्हन विकलांग है – ₹20,000/-

  3. अगर दोनों पति-पत्नी विकलांग हैं – ₹35,000/-

यह राशि दंपति के संयुक्त बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। ध्यान रहे कि यह सहायता सिर्फ एक बार दी जाती है।

✅ पात्रता की शर्तें

योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • दंपति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों या कम से कम 5 वर्षों से निवासी हों।

  • दुल्हन की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।

  • दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।

  • किसी एक या दोनों में कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए।

  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

  • दंपति में कोई भी इनकम टैक्सदाता नहीं होना चाहिए।

📑 आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन करते समय और उसके बाद जिला कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • दंपति की संयुक्त फोटो

  • विवाह प्रमाणपत्र

  • आय प्रमाणपत्र

  • जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

  • आयु प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाणपत्र या शैक्षणिक प्रमाणपत्र)

  • विकलांगता प्रमाणपत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)

  • संयुक्त बैंक खाता विवरण

  • उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण

  • दंपति का आधार कार्ड

📝 आवेदन प्रक्रिया

शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://divyangjan.upsdc.gov.in

  2. "पंजीकरण / आवेदन" पर क्लिक करें।

  3. आवेदन पत्र में नीचे दिए गए विवरण भरें:

    • विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत

    • व्यक्तिगत जानकारी

    • पता

    • विवाह से संबंधित विवरण

  4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।

  5. आवेदन पत्र सबमिट करें और उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी और सभी दस्तावेज़ों को संबंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिनों के अंदर जमा करें।

  • अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और पात्र आवेदकों का चयन करेंगे।

  • चयनित लाभार्थियों को योजना की राशि उनके संयुक्त बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

🔍 आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आवेदन जमा करने के बाद, लाभार्थी अपनी Application Status को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण संख्या डालकर देख सकते हैं।

📞 संपर्क विवरण

अगर आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन से संपर्क करें:

  • दिव्यांगजन हेल्पलाइन नंबर: 18001801995

  • विभागीय संपर्क नंबर: 0522-2287267

  • ईमेल आईडी: dir.hwd-up@gov.in

📌 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना उन दंपतियों के लिए एक सशक्त कदम है जो विकलांगता जैसी चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस योजना से न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि समाज में समानता और सम्मान का संदेश भी जाता है।

अगर आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र है, तो देर न करें। आज ही आवेदन करें और इस सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे ज़रूर साझा करें और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।

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