बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना 2025

 विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहारा

बिहार सरकार समय-समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएँ लेकर आती रही है। इन्हीं योजनाओं की श्रृंखला में राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए “बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रतिमाह कर दिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा।

इस आर्टिकल में हम योजना की पूरी जानकारी विस्तार से साझा कर रहे हैं – जैसे कि इसके लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों), महत्वपूर्ण लिंक और हेल्पलाइन नंबर।

योजना का उद्देश्य

दिव्यांग व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उन्हें रोजगार और आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह पेंशन योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है:

  • दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना।

  • उन्हें नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

  • समाज में उनकी गरिमा और जीवन स्तर को सुधारना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • योजना का नाम: बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना।

  • लागू राज्य: बिहार।

  • लाभार्थी: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक।

  • मासिक पेंशन राशि: ₹1,100 प्रति माह।

  • लाभ देने वाला विभाग: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार।

  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन (ई-सेवाएं पोर्टल) और ऑफलाइन (आरटीपीएस काउंटर)।

पहले और अब की पेंशन राशि

पहले दिव्यांग नागरिकों को मात्र ₹400 प्रति माह की पेंशन मिलती थी। लेकिन 24 जून 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹1,100 प्रतिमाह कर दिया। इसका सीधा असर लगभग 9.78 लाख लाभार्थियों पर पड़ेगा, जिन्हें हर महीने करीब ₹108.33 करोड़ की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।

पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

  1. आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  2. आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

  3. किसी भी उम्र का दिव्यांग नागरिक आवेदन कर सकता है।

  4. इस योजना में किसी भी आय वर्ग की सीमा नहीं है।

  5. आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

किन-किन विकलांगताओं को मान्यता मिलेगी?

इस योजना में नीचे दी गई स्थितियों वाले व्यक्ति पात्र हैं, बशर्ते दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो:

  • नेत्रहीनता (Blindness)

  • कम दृष्टि (Low Vision)

  • कुष्ठ रोग मुक्त (Leprosy Cured)

  • श्रवण बाधित (Hearing Impairment)

  • चलने-फिरने में असमर्थता (Locomotor Disability)

  • मानसिक मंदता (Mental Retardation)

  • मानसिक रोग (Mental Illness)

  • बहुविकलांगता (Multiple Disabilities)

  • सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)

  • ऑटिज़्म (Autism)

आवश्यक दस्तावेज़

पेंशन के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • बिहार का निवासी प्रमाण पत्र (या 10 वर्ष का निवास प्रमाण)।

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड।

  • आधार कार्ड।

  • बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड।

  • पासपोर्ट साइज फोटो।

मिलने वाले लाभ

इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को:

  • ₹1,100 प्रति माह की पेंशन राशि।

  • पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

  • आवेदन करने में किसी प्रकार की आयु या आय सीमा की पाबंदी नहीं।

आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन (E Services Portal)

  • सबसे पहले बिहार सरकार के ई-सेवाएं पोर्टल पर जाएं।

  • लॉगिन करने के बाद “बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” चुनें।

  • ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पता, दिव्यांगता प्रतिशत और बैंक डिटेल भरें।

  • आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक) अपलोड करें।

  • फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।

  • इस नंबर की मदद से आप आगे आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन आवेदन (RTPS Counter)

  • अपने पंचायत/ब्लॉक कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाएं।

  • योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और पूरी जानकारी भरें।

  • सभी जरूरी दस्तावेज़ की दो कॉपी संलग्न करें।

  • फॉर्म जमा करने के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सत्यापन होगा।

  • सत्यापन पूरा होने पर पेंशन स्वीकृत होकर लाभार्थी के खाते में ₹1,100 प्रतिमाह ट्रांसफर होगा।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  • लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं।

  • इसके लिए यहाँ क्लिक करें

  • रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।

हेल्पलाइन नंबर

अगर आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए तो लाभार्थी नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक):

  • 1800 345 6262

  • 0612-25465210

  • 0612-2545002

  • 0612-2211718

  • 0612-25465212

निष्कर्ष

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना दिव्यांग नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक अहम योजना है। इस योजना से न केवल उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीने की शक्ति भी मिलेगी। सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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