छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना 2025

 छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के आवास लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चला रही है। इन्हीं में से एक है “मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना”, जिसके तहत उन लाभार्थियों को विशेष वित्तीय सम्मान राशि दी जाती है, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपना घर पूरा कर लिया है।

यह योजना आवास निर्माण को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक परिवार जल्दी अपने नए घर में प्रवेश कर सकें।

इस लेख में हम इस योजना की शुरुआत, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सरल भाषा में समझेंगे।

मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें पात्र परिवारों को अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

आवास योजनाओं के लाभार्थियों को घर जल्दी पूरा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में “मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना” लॉन्च की।

इस योजना के तहत उन सभी पात्र लाभार्थियों को ₹32,850 की विशेष सम्मान राशि प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपने घर का निर्माण 18 महीनों के भीतर पूरा कर लिया है।

यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • योजना का नाम – छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना

  • लॉन्च वर्ष – 2025

  • लाभ – समय पर घर निर्माण पूरा करने पर ₹32,850 का वित्तीय पुरस्कार

  • लाभार्थी – PM Awas Yojana, मुख्यमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के पात्र परिवार

  • विभाग – शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार

  • आवेदन प्रक्रिया – ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवास योजनाओं के पात्र लाभार्थी निर्धारित समय सीमा में अपना घर पूरा कर सकें। इससे राज्य में आवास निर्माण की गति तेज होगी और गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवार जल्दी अपने नए घर में प्रवेश कर पाएंगे।

लाभ – क्या मिलेगा?

सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान करती है:

  • घर का निर्माण 18 महीनों में पूरा करने पर अतिरिक्त ₹32,850 का वित्तीय पुरस्कार

  • यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

  • यह सम्मान राशि घर निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन है।

कौन पात्र हैं? – Eligibility Criteria

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक PM Awas Yojana, मुख्यमंत्री आवास योजना या राज्य की किसी अन्य आवास योजना का लाभार्थी हो।

  • घर का निर्माण 18 महीनों के भीतर पूरा होना आवश्यक है।

  • पूर्ण निर्माण का प्रमाण (Completion Certificate) जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ साथ रखना आवश्यक है:

  • आवेदक का निवास प्रमाण

  • आधार कार्ड

  • बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड

  • PMAY या मुख्यमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर

  • घर पूर्ण होने का प्रमाण पत्र

  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया – कैसे आवेदन करें?

इस योजना का आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है:

  1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

    • ग्राम पंचायत कार्यालय से

    • या शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के जिला कार्यालय से

  2. फॉर्म भरें
    सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

  3. फॉर्म जमा करें
    भरा हुआ फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करें, जहाँ से फॉर्म प्राप्त किया गया था।

  4. सत्यापन प्रक्रिया
    अधिकारी फॉर्म व दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे और घर का स्थल निरीक्षण भी करेंगे।

  5. राशि का वितरण
    पात्र पाए जाने पर ₹32,850 की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

  • शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग : uad.cg.gov.in

  • मुख्यमंत्री आवास योजना पोर्टल : gany.cgstate.gov.in

सहायता के लिए संपर्क

  • मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना हेल्पलाइन – 0771-2512389

  • विभागीय ईमेल – rd.pmaycg@gmail.com

  • UAD विभाग संपर्क – 0771-2221955

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सरकारी आवास योजनाओं के तहत अपना घर बना रहे हैं। समय पर घर निर्माण पूरा करने पर मिलने वाला ₹32,850 का प्रोत्साहन लाभार्थियों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहयोग है।

यदि आपने भी 18 महीनों के भीतर घर निर्माण पूरा किया है, तो जल्द ही आवेदन करें और इस सम्मान राशि का लाभ प्राप्त करें।

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