महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना 2025

 दिव्यांग दंपतियों को मिलेगी ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना (Divyang Shadi Protsahan Yojana)। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की शादी के अवसर पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बिना किसी वित्तीय दबाव के कर सकें।

इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा ₹1,50,000 से लेकर ₹2,50,000 तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है।

महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना क्या है?

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 17 जून 2014 को शुरू किया गया था। यह योजना विशेष रूप से दिव्यांग (40% या उससे अधिक विकलांगता वाले) व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

इस योजना का संचालन महाराष्ट्र शासन के दिव्यांग कल्याण विभाग (Department of Persons with Disabilities Welfare) द्वारा किया जाता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना

  • दिव्यांग दंपतियों को सामाजिक सुरक्षा देना

  • विवाह से जुड़ी आर्थिक समस्याओं को कम करना

  • दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर प्रेरित करना

महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करती है:

💰 सहायता राशि का विवरण

  • ₹1,50,000/-
    यदि शादी एक दिव्यांग और एक गैर-दिव्यांग व्यक्ति के बीच हुई है।

  • ₹2,50,000/-
    यदि शादी दोनों दिव्यांग (पति और पत्नी दोनों) के बीच हुई है।

👉 इस सहायता राशि का 50% भाग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता शर्तें)

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • वर या वधू में से कम से कम एक व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए

  • वर या वधू (या दोनों) कम से कम 40% दिव्यांग होने चाहिए

  • विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत (Marriage Registered) होना चाहिए

  • आवेदन विवाह के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए

  • यह पहली शादी होनी चाहिए

  • तलाकशुदा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, यदि उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो

कौन नहीं कर सकता आवेदन? (अपात्रता)

  • 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति

  • विवाह पंजीकरण के बिना आवेदन

  • विवाह के 1 वर्ष बाद किया गया आवेदन

  • पहले से इस योजना का लाभ ले चुके व्यक्ति

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

  • UDID कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र

  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र

  • वर और वधू का आधार कार्ड

  • संयुक्त बैंक खाता विवरण (Joint Account Passbook)

  • महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

  • मोबाइल नंबर

  • ईमेल आईडी

  • स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form)

आवेदन प्रक्रिया: महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना

👉 ध्यान दें: इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन पोर्टल उपलब्ध नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है।

आवेदन करने के चरण:

  1. योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, जो निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:

    • जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी (DDEO) कार्यालय

    • जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय

    • जिला परिषद कार्यालय

    • सामाजिक कल्याण विभाग का सहायक आयुक्त कार्यालय

    • मुंबई शहरी / उपनगरीय कार्यालय

  2. आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें

  3. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें

  4. भरा हुआ आवेदन फॉर्म जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें

  5. आवेदन की प्रारंभिक जांच DDEO द्वारा की जाएगी

  6. पात्र पाए जाने पर आवेदन को चयन समिति को भेजा जाएगा

  7. अंतिम स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे दंपति के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाएगी

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • सहायता राशि एकमुश्त (One-Time) दी जाती है

  • आवेदन विवाह के 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य है

  • 50% राशि FD में सुरक्षित रखी जाती है

  • आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है

सहायता या जानकारी के लिए संपर्क करें

यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

  • 📞 दिव्यांग कल्याण विभाग महाराष्ट्र हेल्पलाइन: 022-40145145

  • 🌐 विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: divyangkalyan.maharashtra.gov.in

निष्कर्ष

महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अत्यंत सराहनीय और सहायक पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि दिव्यांग दंपतियों को आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान के साथ जीवन शुरू करने का अवसर भी देती है।

यदि आप या आपके परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन अवश्य करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।

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